कुलभूषण जाधव को अब नहीं मिलेगा काउंसलर एक्‍सेस, पाकिस्‍तान का ऐलान

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान ने कहा है कि उसकी जेल में बंद भारतीय कैद कुलभूषण जाधव को अब दूसरा काउंसलर एक्‍सेस नहीं मिलेगा। पाक के विदेश विभाग की ओर से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। विदेश विभाग के प्रवक्‍ता डॉक्‍टर मोहम्‍मद फैसल की ओर से मीडिया को इस बाबत सूचना दी गई है। पाकिस्‍तान ने दो सितंबर को जाधव को पहला काउंसलर एक्‍सेस दिया था। भारत के डिप्‍टी हाई-कमिश्‍नर गौरव आहलूवालिया ने उस समय जाधव से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब ढाई घंटे तक चली थी। 17 जुलाई को आए फैसले में आईसीजे ने पाक को आदेश दिया था कि वह जाधव को काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराए और साथ ही उसकी सजा पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक पाकिस्‍तान अपने फैसले का रिव्‍यू नहीं कर लेता।

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तीन साल से भारत कर रहा अपील

एक सितंबर को पाकिस्‍तान ने जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने के मामले में बताया था कि आईसीज के फैसले और देश के नियमों के तहत जाधव को सोमवार को काउंसलर एक्‍सेस दिया जाएगा। फैसल ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, 'भारत के जासूस कुलभूषण जाधव को दो सितंबर 2019 को काउंसलर एक्‍सेस दिया जाता है जो एक सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर और रॉ के ऑपरेटिव हैं। पाकिस्‍तान के कानूनों, आईसीजे के फैसले और विएना संधि के तहत एक्‍सेस दिया जा रहा है।' भारत पिछले तीन वर्षों से जाधव के काउंसलर एक्‍सेस के लिए अपील की रहा था। इसके बाद भारत ने मई 2017 में आईसीजे में इसके लिए तब अपील की जब पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुना दी थी।

मार्च 2016 में हुए थे गिरफ्तार

इससे पहले पाकिस्‍तान ने दो अगस्‍त को जाधव को काउंसलर एक्‍सेस की पेशकश की थी। भारत ने उस एक्‍सेस को मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल पाकिस्‍तान ने उस समय तीन शर्तों के साथ जाधव को एक्‍सेस दिया था। भारत ने कहा था कि निगरानी में मुलाकात संभव नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्‍तान, जाधव को बिना रोक-टोक वाला काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराए। पाकिस्‍तान चाहता था कि जिस समय भारत के अधिकारी जाधव से मुलाकात करें, पाक ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हों। इसके साथ ही मुलाकात सीसीटीवी कैमरे के साए में होनी चाहिए बिल्‍कुल वैसे जैसे जाधव के परिवार के समय हुई थी। सूत्रों की मानें तो भारत ने साफ संदेश पाक को दिया है और कहा है कि जाधव को हर हाल में काउंसलर एक्‍सेस मिलना चाहिए और वह भी डर के माहौल के बिना। जाधव को मार्च 2016 में पाकिस्‍तान ने गिरफ्तार किया था और उन्‍हें अप्रैल 2017 मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। आईसीजे ने कहा था कि काउंसलर एक्‍सेस जाधव का मौलिक अधिकार है।

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