ICJ के फैसले के बाद पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव को दिया काउंसलर एक्‍सेस, भारत के जवाब का इंतजार

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    Kulbhushan Jadhav Case: ICJ के फैसले के बाद Pakistan ने दिया काउंसलर एक्सेस | वनइंडिया हिंदी

    इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान की तरफ से उसके यहां की जेल में बंद पूर्व इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस की पेशकश की गई है। पाकिस्‍तान ने दो अगस्‍त को जाधव को काउंसलर एक्‍सेस की पेशकश की है। पाकिस्‍तान के विदेश विभाग के प्रवक्‍ता की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। प्रवक्‍ता का कहना है कि पाकिस्‍तान ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है और अब वह भारत के फैसले का इंतजार कर रहा है।

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    ICJ ने लगाई थी फटकार

    17 जुलाई को नीदरलैंड्स की राजधानी हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑ‍फ जस्टिस (आईसीजे) की ओर से पाकिस्‍तान को काउंसलर एक्‍सेस देने का निर्देश दिया गया था। आईसीजे ने कहा था कि जाधव को काउंसलर एक्‍सेस न देकर पाकिस्‍तान ने विएना कनवेंशन को तोड़ा है। आईसीजे ने अपने फैसले में काउंसलर एक्‍सेस को जाधव का मौलिक अधिकार करार दिया था। पाकिस्‍तान के विदेश विभाग की ओर से कहा गया है, 'आईसीजे के फैसले के तहत कमांडर कुलभूषण जाधव को विएना कनवेंशन के तहत आर्टिकल 36 के पैराग्राफ (1) के तहत उन्‍हें मिले अधिकार उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है। एक जिम्‍मेदार देश होने के नाते पाकिस्‍तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तान कानूनों के मुताबिक काउंसलर एक्‍सेस देता है।'

    आईसीजे ने लगाई जाधव की फांसी पर रोक

    आईसीजे में हाल ही में भारत के हिस्‍से बड़ी जीत आई जब यूएन की कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। साथ ही पाकिस्‍तान को आदेश दिया कि वह जाधव को काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराए। आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने न सिर्फ पाकिस्‍तान को विएना कनवेंशन के उल्‍लंघन पर फटकार लगाई बल्कि पाकिस्‍तान के हर तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया। आईसीजे ने पाक के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने इस संस्‍था का प्रयोग अपने राजनीतिक मंशा के लिए किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही भारत के दावे को बरकरार भी रखा कि पाकिस्‍तान, जाधव को काउंसलर एक्‍सेस न देकर विएना कनवेंशन का उल्‍लंघन कर रहा है। आईसीजे में भारत को 15-1 वोट से जीत हासिल हुई थी। आईसीजे का फैसला भारत के लिए एक बड़ी डिप्‍लोमैटिक जीत था। 11 अप्रैल 2017 को पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।

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