पाक में मौलवियों ने कहा ट्रांसजेंडर शादी पूरी तरह से जायज
लाहौर। पाकिस्तान में करीब 50 मौलवियों ने फतवा जारी कर ट्रांसजेंडर शादियों को कानूनी ठहराया है। 'तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत' से जुड़े इन मौलवियों ने रविवार को फतवा जारी किया।

न्यूज चैनल 'डॉन न्यूज' के अनुसार, फतवे में कहा गया है कि पुरुष होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति महिला होने की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर से शादी कर सकते हैं।
इसी तरह महिला होने की निशानी रखने वाली ट्रांसजेंडर 'पुरुष होने की निशानी रखने वाले' ट्रांसजेंडर व्यक्ति से शादी कर सकती हैं।
खास बातें
- मौलवियों ने ट्रांसजेंडर को उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से दूर रखने को गैरकानूनी करार दिया।
- जो मां-बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से महरूम करते हैं वे 'खुदा के खौफ' को दावत देते हैं।
- मौलवियों ने सरकार से अपील की कि ऐसे मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- इस फतवे में ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक स्तर पर सम्मान दिए जाने की भी पैरवी की गई है।
- इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को 'अपमानित करना और उनका मजाक बनाना' हराम है।
- मौत होने पर अंतिम संस्कार की उन्हीं रस्मों की अदायगी होगी जो दूसरे मुस्लिम पुरुष या महिला की मौत पर होती है।












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