पाकिस्‍तान- आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मिला 6 माह का एक्‍सटेंशन, कोर्ट ने इमरान खान के सामने रखीं दो शर्तें भी

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान सरकार और संसद को नए आर्मी चीफ के नाम पर विचार करना होगा।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को निरस्‍त कर दिया था जिसमें जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

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सरकार छह माह में जाए बिल

पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मियां मजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बेंच की तरफ से इस बहु-प्रतीक्षित केस में गुरुवार को फैसला दिया गया है। गुरुवार करीब 3 बजकर 45 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले का ऐलान किया गया। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह लिखकर दे कि संसद की तरफ से इस बाबत अगले छह माह के अंदर एक बिल पास किया जाएगा। इसके अलावा एक संशोधित नोटिफिकेशन भी कोर्ट को दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होगा। साथ ही आर्मी चीफ के कार्यकाल की अवधि और उनकी सैलरी और दूसरे भत्‍तों के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

आज रात रिटायर होना था आर्मी चीफ को

जनरल बाजवा आज आधी रात को रिटायर होने वाले थे। आज की सुनवाई सरकार के लिए आखिरी मौका थी जिसमें उन्‍हें कोर्ट को कानूनी नियमों के तर्कों से संतुष्‍ट करना था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर छह माह के अंदर बिल नहीं लाया गया तो फिर किसी भी नियुक्ति को गैर-कानूनी करार दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि आर्मी एक्‍ट में काफी अपारदर्शिता है। साथ ही संसद को आदेश दिया है कि वह इसे दूर करे और सिस्‍टम को ठीक करे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को निरस्‍त कर दिया था जिसमें जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय और पाक सरकार को नोटिस भी जाराी किया था।

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