कोर्ट ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर 4 अप्रैल तक के लिए लगाई रोक
लाहौर। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने बुधवार को पंजाब प्रांत की सरकार और केंद्र सरकार को दिए अपने आदेश में कहा है कि हाफिज सईद को न तो गिरफ्तार किया जाए और न ही नजरबंद। इससे पहले 23 जनवरी को हाफिज सईद ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसकी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सईद की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में है और वह पंजाब प्रांत की सरकार को उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश देने जा रही है।
पाकिस्तान की वेबसाइट द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, हाफिज सईद की अपील पर अदालत ने पाकिस्तान की केंद्र सरकार और पंजाब प्रांत की सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। कोर्ट ने दोनों सरकारों से बुधवार तक जवाब देने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी दोनों सरकारों की ओर से हाफिज सईद की गिरफ्तारी के संबंध में किसी प्रकार का जवाब दाखिल नहीं किया गया। केंद्र और राज्य सरकार ने बुधवार को कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
पाकिस्तान की केंद्र और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समय में जवाब दाखिल न करने पर जज अमीनुद्दीन खान ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि, अदालत ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 अप्रैल तक का समय दे दिया है। जब तक दोनों सरकारों कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं करती हैं, तब तक के लिए कोर्ट ने पंजाब प्रांत और पाकिस्तान की केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वे अगला ऑर्डर आने तक हाफिज सईद को न तो गिरफ्तार कर सकती हैं और ही नजरबंद।
हाफिज सईद ने कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान सरकार को चुनौती दी थी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसे गिरफ्तार करके दिखाए। हाफिज सईद ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा था कि वह कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और भारत में मोस्टवांटेड हाफिज सईद ने एक सभा में कहा था, 'अगर पाकिस्तान सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो आए और करे। अगर आपने हमें दबाने का प्रयास किया तो हम और मजबूत होकर उभरेंगे।'