कुलभूषण जाधव: बेकार जाएगा भारत का अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाना?

पाकिस्तानी के क़ानून विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाना उसके हक़ में नहीं होगा.

पाकिस्तान
Getty Images
पाकिस्तान

पाकिस्तान में कथित जासूसी के मामले में कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इस मामले पर पाकिस्तान के क़ानून विशेषज्ञों का मानना है कि बिना दोनों देशों की सहमति के अंतराराष्ट्रीय कोर्ट से कोई रास्ता नहीं निकल सकता.

जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने भारत की तरफ़ से दायर याचिका की पुष्टि की है और इस मामले में 15 मई को प्रारंभिक सुनवाई की तारीख़ मुकर्रर की गई है.

17 साल पहले पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा था तब अदालत ने मामला सुनने से इनकार कर दिया था.

कुलभूषण
AFP
कुलभूषण

कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने लगाई 'रोक'

पाकिस्तान में क़ानून विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जो भी सदस्य हैं वे अपने मामले को यहां ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई संबंधित देश की सहमति पर निर्भर करती है.

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष और प्रतिष्ठित क़ानूनविद अकरम शेख ने बीबीसी उर्दू से कहा, ''कुलभूषण जाधव की सज़ा पर सुनवाई के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट कोई विकल्प नहीं हो सकता.''

कुलभूषण
Getty Images
कुलभूषण

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत विकल्प तब होता जब दोनों देश समहत होते. शेख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के रुख़ से स्पष्ट है कि जब तक दोनों देश इस पर सहमत नहीं होते हैं तब तक सुनवाई संभव नहीं है.

कौन हैं पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जिनकी फांसी की सज़ा की चर्चा है?

शेख ने कहा कि 1999 में भारत के लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को मार गिराया था, जिसमें 16 अधिकारी मारे गए थे. तब पाकिस्तान ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उठाया था.

पाकिस्तान का तर्क था कि भारत ने पाकिस्तान को निहत्थे अधिकारियों को मारा है और यह वैश्विक नियमों को उल्लंघन है.

कुलभूषण मामले पर 15 मई को ICJ में सुनवाई

भारत ने पाकिस्तान की इस अपील को लेकर अतंरराष्ट्रीय कोर्ट के अधिकारक्षेत्र को चुनौती दी थी और कोर्ट की 16 सदस्यीय बेंच ने अपने बँटे हुए फ़ैसले में इस पर सुनवाई नहीं करने का फ़ैसला किया था.

बेंच के 16 सदस्यों में से 14 लोगों ने कहा था कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है जबकि दो जजों ने सुनवाई करने की बात कही थी.

सुषमा स्वराज
Getty Images
सुषमा स्वराज

अकरम शेख ने कहा, ''कुलभूषण जाधव को जासूसी नहीं आतंकवाद के आरोप में उस देश के क़ानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है.'' पाकिस्तान के एक और अहम क़ानूनविद बैरिस्टर ख़ालिद जावेद ख़ान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट इस मामले पर तभी कोई पहल कर सकता है जब दोनों देश इस पर सहमत हों.

हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो सकती है.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+