Supertech twin towers अब 3 महीने बाद गिराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अवधि

नई दिल्ली, 17 मई: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा के सेक्टर 93 (ए) में बने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में ट्विन टावरों को गिराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी। अबतक इसे 22 मई को गिराने की तैयारी की जा रही थी। टावर को गिराने से पहले 10 अप्रैल को एक ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके की टावर कितना मजबूत है। ट्रायल ब्लास्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद टावर को गिराने वाली कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण से तीन और महीने का समय मांगा था, जिसपर प्राधिकरण ने अपना रुख साफ करते हुए ज्यादा वक्त देने से मना कर दिया, प्राधिकरण की मनाही पर टावर गिराने वाली कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब कोर्ट ने कंपनी को तीन महीने का समय दे दिया है। अब ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा।

Supreme Court grants extension for demolition of Supertech twin towers till Aug 28

टावर गिराने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि तोड़फोड़ का काम जारी है। धमाका भी किया गया था तो पता चला कि टावर अनुमान से ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए तीन महीने का और वक्त दिया जाए। पिछली सुनवाई में नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि टावर ढहाने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक से नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में बताई गई समय-सीमा का पालन करने को कहा था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में ट्विन टावर ढहाने का काम शुरू करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने टावरों को गिराने के लिए फाइनल प्लान बनाने और तोड़फोड़ करने की टाइमलाइन तैयार करने के लिए नोएडा के सीईओ को 72 घंटे में गेल समेत सभी विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग करने के आदेश दिए थे।

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