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सुप्रीम कोर्ट की बिल्डर्स पर सख्ती बरकरार, सुपरटेक के बाद अब पार्श्वनाथ डेवलपर्स को दिया सख्त आदेश ​

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। कोर्ट ने पार्श्वनाथ पर सख्ती करते हुए उसे चार सप्ताह के भीतर कोर्ट रजिस्ट्री में 12 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है।

जारी है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डर्स पर सख्ती, सुपरटेक के बाद अब पार्श्वनाथ पर दिया सख्त आदेश ​

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आपको बता दें कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर घर खरीदने वालों को चकमा देने का आरोप है। यह मामला कंपनी के गाजियाबाद में एग्जॉटिका प्रोजेक्ट से जुड़ा है।

70 लोगों को लौटानी है रकम

इससे पहले 6 मई को एनसीडीआरसी यानी उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग ने पार्श्वनाथ को मकान खरीदने वाले 70 लोगों को चार हफ्ते के भीतर 12 पर्सेंट ब्याज के साथ पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया था।

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कंज्यूमर फोरम का निर्णय सही

कंज्यूमर फोरम के इस निर्णय के खिलाफ पार्श्वनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है और पार्श्वनाथ डेवलपर्स को तय वक्त में पैसा देने का आदेश दिया है।

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यह है पार्श्वनाथ डेवलपर्स की दलील

पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें प्रोजेक्ट को पूरा करने में एक साल का वक्त और लगेगा क्यों​कि इसमें कुछ देरी हो गई ​थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे ​कुछ ही दिन पहले सुपरटेक बिल्डर्स को भी कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी। प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डर्स पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से साफ है कि कोर्ट को जरा भी हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं है।

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English summary
sc asks parsvnath developers to submit 12 crore rupees for delay in ghaziabad project.
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