दिल्ली में अब CM को भी नहीं मिलेगी लालबत्ती

नयी दिल्ली। दिल्ली से वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में पहल शुरु हो गई है। दिल्ली में नए परिवहन नियम के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री, विधानसभा के स्पीकर, कैबिनेट और राज्य मंत्री समेत कमिश्नर भी अब अपनी गाड़ी पर लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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जी हां परिवहन विभाग ने इस बावत नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के बाद मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नौकरशाह अब दिल्ली में लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस बारे में सभी संबंधित विभागों और मंत्रियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि इस नोटिस के बाद अगर किसी वाहन पर अधिकृत तौर पर लालबत्ती लगी होगी तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।

उपराज्यपाल को मिलेगी लालबत्ती

इस नई अधिसूचना के बाद अब दिल्ली में सिर्फ उपराज्यपाल को लालबत्ती मिलेगी। उपराज्यपाल के अलावा गाड़ी में लालबत्ती लगाने का अधिकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों को मिल सकेगा।

इन्हें भी मिलेगी छूट

उपराज्यपाल और जजों के अलावा फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रुम के वाहनों को नीली और सफेद बच्ची लगाने का अधिकार मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर भी लालबत्ती लगाने की छूट मिलेगी।

इन वाहनों से हटेगी बत्ती

विधानसभा में विपक्ष के नेता, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, ए और बी श्रेणी के सभी अधकारी, मंडल आयुक्त, एसडीए की गाड़ियों से लालबत्ती हटाई जाएंगी।

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