दिल्ली में महिलाओं की आजादी खत्म, पहनना पड़ेगा हेलमेट
नयी दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं को मिली आजादी खत्म होने वाली है। उन्हें अपनी आजादी खत्म कर यातायात का कानून मामनना होगा। दिल्ली में टू व्हीलर सवार महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। सिर्फ चलाने पर ही बल्कि बाइक अथवा स्कूटर के पीछे बैठने पर भी उन्हें हेलमेट लगाना होगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। केवल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब दिल्ली मोटर वीइकल रूल्स 1993 के नियम 115 के उपनियम (2) में बदलाव किया जा रहा है। इस उपनियम में इस्तेमाल किए गए शब्द 'महिलाओं' की जगह अब 'सिख महिलाओं' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इस नियम में सिर्फ सिख महिलाओं को छूट दी जाएगी।
सिख महिलाओं को हेलमेट न पहनने की छूट है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने सिख महिलाओं को छूट देने का विरोध किया है। इससे पहले, इस मुद्दे पर आम जनता के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व अन्य संगठनों के सुझाव मांगे गए थे।
कैसे पहचानेंगे सिख महिलाएं ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि सिख महिलाओं की पहचान किस तरह की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वह इसका तरीका ट्रांसपोर्ट विभाग से ही पूछेगी।












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