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कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, HC ने खारिज की जमानत रद्द करने की याचिका

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नयी दिल्ली। जेएनयू छात्रसंघ नेता कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत रद्द करनी की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार पर जमानत की शर्तों का उल्लधंन करने का आरोप लगाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस मांग को ठुकरा दिया है।

 kanhaiya kumar

दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में कन्हैया कुमार के उन भाषणों को आधार बनाया, जिसमें उसने जमानत पर रहते हुए भारतीय सेना के खिलाफ अपने भाषणों में आपत्तिजनक बयान दिए। पुलिस की इस दलील को ठुकराते हुए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आपने सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि कन्हैया की जमानत खारिज होनी चाहिए या नहीं। इस पूरे मामले के दौरान उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से नियुक्त किये गए वकील कोर्ट में आएं ही नहीं।

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English summary
The Delhi high court on Thursday dismissed two petitions seeking cancellation of the interim bail granted to Jawaharlal Nehru University (JNU) students’ union leader Kanhaiya Kumar in a sedition case.
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