Delhi Riots: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) , राहुल गांधी (Rahul Gandhi), भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया है। फरवरी 2020 में पूर्वी- उत्तरी दिल्ली में हुए दिल्ली हिंसा मामले (Delhi Riots) में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हाईकोर्ट में दायर याचिका में नफरती भाषण देने के आरोप हैं। मामले में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में सुनवाई कर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अब एक फ्रेस नोटिस जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा का नाम है।

साल 2020 के फरवरी महीने में हुए दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका लॉयर्स वॉयस की ओर दी गई है। जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisiodia), आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, एआईएमआईएम (AIMIM) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, पूर्व विधायक वारिस पठान, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), उमर खालिद, बीजी कोलसे पाटिल समेत अन्य कई लोगों के विरुद्ध नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप लगाया है। मामले में इन सभी लोगों पर FIR दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई है। वहीं एक दूसरी याचिका मामले में पक्षकार बनाने के लिए एक याचिका शेख मुजतबा फारूक की ओर दाखिल की गई है। जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है।
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़ी अनेक याचिकाओं पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है। गत 28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी प्रस्तावित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जिनके जिनके खिलाफ याचिका में कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। इस में प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं का नाम शामिल था।
याचिकाओं पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले आरोपियों को मौका देने की बात कही थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दंगों में राजनीतिक नेताओं के हिंसा भड़काने के सबूत न मिलने की बात कही है। 28 फरवरी के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की थी।
मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी, भाजपा नेता व क्रेंद्रीय मंत्री अनुराठ ठाकुर और कपिल मिश्रा को फ्रेस नोटिस जारी किया है। इन नेताओं को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।












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