देश के लिए जान देने वाला हर शख्‍स है शहीद: दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि देश के लिए जान देने वाला हर एक शख्स शहीद है।

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि देश के लिए जान देने वाला हर एक शख्स शहीद है। ऐसे नेक काम करने वाले को पूरा देश याद करता है और इसलिए वह सरकार की तरफ से शहीद का सर्टिफिकेट दिए जाने या किसी पहचान का मोहताज नहीं है।

who lays down life for country is a martyr

कोर्ट ने यह टिप्पणी पुलिस जवानों और सैनिकों की ड्यूटी पर मौत होने पर शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ​की।

हालांकि, अदालत ने सातवें वेतन आयोग के सुझावों का हवाला देते हुए अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियां को शहीद का दर्जा दिए जाने पर विचार करने को कहा है।

कोर्ट के मुताबिक, 'शहीद' जैसा कोई शब्द नहीं है और न ही रक्षा मंत्रालय ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को 'शहीद' करार देने का आदेश या अधिसूचना है।

इस तर्क के साथ जनहित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में कोई निर्देश जारी करे, यह जरूरी नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि देश के लिए जान गंवाने वाले को हर कोई याद करता है। उसके लिए यह पहचान गर्व की बात है और इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है।

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