दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया

नई दिल्ली, 01 अगस्त। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस को बढ़ाकर 30 सितंबर तक वैद्य कर दिया है। जो शराब की दुकानें L-3/33 लाइसेंस के तहत चल रही हैं उन्हें 30 सितंबर तक के लिए वैद्यता दे दी गई है। इस बाबत सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि L-3/33 लाइसेंस के तहत जो दुकानें चल रही हैं अगर वह आगे दुकान को चलाना चाहते हैं तो उन्हें दो महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यह 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए दिया गया है। दुकानदार इसके जरिए रजिस्टर्ड ब्रांड की शराब मौजूदा कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन उन्हें दो महीने की फीस को जमा कराना होगा। लेकिन जिन दुकानदारों के पास इस तरह का लाइसेंस है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है उन्हें तय सीमा के बाद शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी, ना ही उनकी अपील को स्वीकार किया जाएगा।

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आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने बताया कि 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर तक के लिए शराब की बिक्री करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा विवाद को देखते हुए दिल्ली में नवंबर 2021 से पहले वाली ही नीति लागू रहेगी। दिल्ली में सरकारी शराब के ठेकों चलते रहेंगे और प्राइवेट ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसमे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके लिए कैबिनेट के आदेश की जरूरत है।

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