Delhi Election 2025: 'वोटर ID कार्ड, वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता', चुनाव अधिकारी ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल मतदाता पहचान पत्र यानी 'वोटर ID कार्ड' वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है।
यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूचियां सभी पात्र मतदाताओं के लिए सही रहे। संशोधन-पूर्व अवधि के दौरान, बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक घर-घर जाकर सत्यापन किया गया है।

Delhi Chunav 2025: दिल्ली में 6 जनवरी 2025 तक जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
बयान में कहा गया कि इस अभ्यास का उद्देश्य अपंजीकृत पात्र नागरिकों 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले संभावित मतदाताओं, साथ ही स्थायी रूप से स्थानांतरित या मृत मतदाताओं और डुप्लिकेट प्रविष्टियों की पहचान करना है।
इसके बाद 29 अक्टूबर 2024 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें जनता से दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा गया। इन्हें 28 नवंबर 2024 तक स्वीकार कर लिया गया और प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। इन अद्यतनों को दिखाते हुए अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित होने वाली है।
हालांकि, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के संबंध में रोल को अद्यतन करने की प्रक्रिया एक सतत गतिविधि है और वर्तमान में भी यही चल रही है।
29 नवंबर 2024 से लेकर आज तक नए पंजीकरण (फॉर्म 6) के लिए 4,85,624 आवेदन, हटाने के लिए 82,450 आवेदन (फॉर्म 7) और संशोधन के लिए 1,71,385 आवेदन (फॉर्म 8) प्राप्त हुए हैं।
जिन नागरिकों ने अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है, वे अभी भी फॉर्म 6 का उपयोग करके नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित बूथ स्तर अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
मतदाता सूची में संशोधन या विलोपन के लिए फॉर्म 8 और फॉर्म 7 दाखिल किया जा सकता है। दिल्ली के सीईओ कार्यालय ने नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि मतदाता सूची में एक से अधिक प्रविष्टियाँ या एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराध है।
दिल्ली में पंजीकरण के लिए झूठे दस्तावेज जमा करने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई!
हाल ही में, दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण के लिए झूठे दस्तावेज जमा करने के लिए आठ व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इसको और पारदर्शी बनाने के लिए 4 सितंबर, 9 और 29 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं।
सीईओ कार्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गैर-नामांकित पात्र नागरिक, जिसने अभी तक मतदाता सूची में अपना नामांकन नहीं कराया है, वह सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 दाखिल करके नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है।
फॉर्म-6 दाखिल करने के बाद, फॉर्म को फील्ड सत्यापन के लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को सौंप दिया जाता है।
मतदाता सूची में नाम अपडेट होने के बाद, एक EPIC PDF तैयार किया जाता है और मुद्रण के लिए भेजा जाता है। मुद्रित EPIC प्राप्त होने के बाद, इसे डाक के माध्यम से मतदाता तक पहुंचाया जाता है। मतदाता अपना e-EPIC ECI के पोर्टल https://voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस विशेष विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता मतदाता सूची में ऐसी प्रविष्टि पर आपत्ति जताते हुए फॉर्म 7 दाखिल कर सकता है। फॉर्म 7 दाखिल करने के बाद, पंजीकृत मृत्यु मामलों को छोड़कर, ECI के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्तिकर्ता और आपत्ति प्राप्त करने वाले को नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर मतदाता जवाब देने में विफल रहता है, तो ECI द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने और संबंधित मतदाता को पर्याप्त अवसर देने के बाद मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है।
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