15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेच दें, सड़क पर नहीं चलेंगे
नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 1999 मॉडल की कार है तो उसे कबाड़ में भेज दें। जी हां नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली में 15 साल से पुरानी कारों को चलाने से रोक लगा दी है। पुरानी कारों से होने वाले प्रदूषण के चलते एनजीटी ने यह फैसला लिया है।

एनजीटी के चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार का कहना है कि पेट्रोल या डीजल से चलित कोई भी कार जो 15 साल पुरानी है उसपर सड़क पर चलाने पर पाबंदी लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी कार सड़क पर चलती पायी गयी तो उसके मालिक के खिलाफ मोटर वेहिकल एक्ट 1988 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इन कारों के साथ दो पहिया वाहनों, थ्री व्हीलर, हल्के वाहन और भारी वाहनों पर भी यह पाबंदी लागू रहेगी। यातायात अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिये गये हैं कि ऐसे वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करें।
प्लास्टिक जलाने पर भी पाबंदी
पर्यावरण को बचाने के लिए एनजीटी ने प्लास्टिक और अन्य चीजों को भी खुले में जलाने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रिब्युनल ने आदेश जारी करके कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक या कोई अन्य चीज जो प्रदूषण फैलाती है जलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्युनल में शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार होगा।
ऑनलाईन भेजिये प्रदूषण फैलाने वालों की तस्वीर
ट्रिब्युनल ने प्रदुषण पर रोक लगाने के लिए आम लोगों को एक बेहतरीन विकल्प दिया है। लोग प्रदूषण फैलाने वालों की तस्वीरों को वेबसाईट के माध्यस से ट्रिब्युनल तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ट्रिब्युनल ने दिल्ली सरकार और डीपीसीसी को एक वेब पोर्टल बनाने को कहा है जहां लोग ऐसी तस्वीरें साझा कर सकें।












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