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महाराष्ट्र के पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, रात्रि में सार्वजनिक गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में कल यानी सोमवार से रात में गैरजरूरी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई है।

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मुंबई। कोरोनावायरस के प्रसार की बढ़ती दर के मद्देनजर, पुणे जिला प्रशासन ने रात के समय में गैरजरूरी पब्लिक आवाजाही, रेस्त्ररां, बार व बड़े समारोहों के संचालन पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। रविवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में कोविड-19 की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिला स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कई सांसदों व विधायकों ने भाग लिया।

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बैठक के बाद, पुणे संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
राव ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना का पॉजिटिवीटी रेट बढ़ रहा है। पुणे में यह 10% तक पहुंच गया है। 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 4.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच था। यह बहुत तेजी से बढ़ा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष, हमने एक समान प्रवृत्ति देखी थी, जहां पहले कुछ महीनों में सकारात्मकता दर 2 से 4 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई थी और फिर अगले तीन महीनों में यह दर बहुत अधिक हो गई थी। इससे बचने के लिए हम कुछ एहतियाती उपाय कर रहे हैं।'

क्या-2 घोषणाएं की गई:
. स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। अगले शुक्रवार को निर्णय की समीक्षा की जाएगी।
. होटल, रेस्तरां, बार को प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार रात 11 बजे (1.30 बजे के बजाय) बंद करना होगा
. सोमवार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग केवल जरूरी काम के लिए अपने घर से बाहर निकल सकेंगे। सब्जी विक्रेताओं, अखबार विक्रेताओं और सुबह की गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों को पाबंदी से बाहर रखा गया है।

. निजी कोचिंग कक्षाएं बंद रहेंगी। सिविल सेवा (MPSC / UPSC) के लिए कोचिंग प्रदान करने वालों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
. पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-कंट्रीब्यूशन जोन की पहचान की जाएगी।
.अंतर-जिला परिवहन पर कोई अंकुश नहीं रहेगा लेकिन यात्रियों और परिवहन एजेंसियों को COVID दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

. विवाह कार्यों के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

.नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय / स्टेशनों पर एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की जाएगी। 200 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
. राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य सभा पर भी इसी तरह के प्रतिबंध रहेंगे।

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में कल यानी सोमवार से रात में गैरजरूरी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई है।

पुणे संभागीय आयुक्त ने मीडिया को बताया कि, कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिले में 28 फरवरी तक स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थानों में घूमने पर पाबंदी रहेगी।

English summary
School-colleges will remain closed till 28 February in Pune, Maharashtra, public activity will be banned at night
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