टीआरपी स्कैम केस: ईडी ने तीन चैनलों की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की
मुंबई। कथित टीआरपी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र स्थित कुछ टेलीविजन चैनलों की 32 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। प्रॉपर्टीज, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जुड़ी हैं, वे फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और महा मूवी जैसे चैनलों से संबंधित हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा इन संपत्ति में मुंबई, इंदौर, दिल्ली और गुड़गांव की जमीन और वाणिज्यिक और आवासीय इकाईयां शामिल हैं।

एजेंसी ने दावा किया कि "इनमें से दो चैनलों का मुंबई की दर्शकवर्ग में 25 प्रतिशत तक पहुंच है। जबकि तीसरे चैनल का लगभग 12 प्रतिशत का योगदान था। एजेंसी ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के कथित हेरफेर के लिए मुंबई पुलिस की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद चैनलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया कि टीआरपी रेटिंग को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हुए, इन चैनलों ने विज्ञापन राजस्व बढ़ाया है।
वहीं दूसरी ओऱ बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह जानना चाहा कि मुंबई पुलिस को कथित टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाले को लेकर पिछले साल संवाददाता सम्मेलन करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ ने सवाल किया,क्या प्रेस से संवाद करना पुलिस का दायित्व है? (पुलिस) आयुक्त को प्रेस से बातचीत क्यों करनी पड़ी थी। पीठ ने एआरजी आउटलायर मीडिया के वकील अशोक मुंदारगी की दलीलों पर जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत रिपब्लिक टीवी चैनल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एआरजी ऑउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने टीआरपी घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपे जाने सहित अन्य राहत प्रदान करने का अदालत से अनुरोध किया है।
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