Aadhaar case: आधार को मोबाइल से लिंक करने की ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्लीः मोबाइल से आधार कार्ड लिंक मामले में सुप्रीट कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्टे ने ममता सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मोबाइल को आधार से लिंक करने पर रोक की मांग की थी। आधार मामले में ममता सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ममता सरकार की आधार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीट कोर्ट ने कहा कि 'देश की संसद से पारित कानून का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है?'

Mobile phone-Aadhaar link: Supreme Court gives huge setback for West Bengal CM Mamata Banerjee

सुप्रीट कोर्ट ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इससे परेशानी है तो वो सामान्य नागरिक की तरह याचिका दायर करें। सरकारी पद का प्रयोग करते हुए याचिका देने का औचित्य नहीं है

कोर्ट ने केंद्र सरकार भी नोटिस भेजा है और चार सप्ताह के भीतर याचिका दायर करने को कहा है।

बता दें कि आधार लिंक अनिवार्यता के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आधार की अनिवार्यता पर ममता बनर्जी ने कहा था कि भले उनका फोन कनेक्शन कट जाए, लेकिन वह आधार लिंक नहीं करेंगी।सुप्रीम कोर्ट ने मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक मामले में केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस भेजा है।

आधार मामले में ममता ने शुरू से ही हमलावर रूख अपनाया हुआ है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि जनता को अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक नहीं कराना चाहिए, देखते हैं ये लोग इतनों को नंबर बंद करते हैं। ममता ने इसी नीजता पर हमला बताया था।

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