राजा मान सिंह हत्याकांड: 35 साल बाद 14 आरोपितों में 11 दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा
मथुरा। राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में 14 आरोपितों में 11 को दोषी ठहराया गया है। तीन आरोपितों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह आदि स्वजन मथुरा कोर्ट पहुंचे थे। राजा मानसिंह की बेटी दीपक कौर ने कहा कि यह हमें और राजा साहब को न्याय मिला है। भरतपुर की जनता को बहुत खुशी है इस फैसले के बाद। वादी पक्ष के वकील नारायण सिंह बताया 11 दोषी पाए गए हैं, जिनको कल सुबह सजा सुनाई जाएगी। हमको कानून से यही उम्मीद थी।
21 फरवरी, 1985 को हुई थी राजा मान सिंह की हत्या
बता दें, 21 फरवरी, 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह व दो अन्य की भरतपुर में हत्या हुई थी। इससे एक दिन पहले राजा ने 20 फरवरी, 1985 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा मंच व उनके हेलीकॉप्टर को जोगा की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया था। दामाद विजय सिंह ने राजस्थान के डीग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी व अन्य को नामजद किया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज की।
11 आरोपी दोषी करार, तीन बरी
घटना की सीबीआई जांच हुई। केस का आरोप पत्र सीबीआई ने जयपुर न्यायालय में दाखिल किया था। वर्ष 1990 से मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। 35 साल पुराने इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा न्यायालय की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की गई। हत्याकांड में 14 आरोपितों में 11 को दोषी ठहराया गया है। तीन आरोपितों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। मुकदमे में 14 पुलिसकर्मी ट्रायल पर हैं।
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