श्रद्धालुओं के लिए 25 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे बांके बिहारी मंदिर के पट, कोर्ट ने दिया आदेश

मथुरा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट 25 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। पट खुलने के बाद श्रद्धालु भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल, बांके बिहारी के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने, अव्यवस्थाओं तथा अफरा-तफरी के कारण 19 अक्तूबर को मंदिर के पट बंद करने के आदेश मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने दिए थे। इससे श्रद्धालुओं में रोष पैदा हो गया था।

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      Banke Bihari Temple will be reopened for devotees from 25th October

      दरअसल, बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए हिमांशु गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी और छह अन्य ने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया। तो वहीं, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में मंदिर खोलने के लिए याचिका दायर कर नियमित मंदिर खोलने की मांग की थी। इसके अलावा बीते गुरुवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंदिर खुलवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था।

      दोबारा आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं- कोर्ट
      न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन ने पुनः आदेश पारित करने को औचित्यहीन बताया और मंदिर खोले जाने को लेकर दाखिल किए गए सभी प्रार्थना पत्रों को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर खोले जाने को लेकर जो पूर्व में आदेश दिए गए हैं वहीं यथावत रहेंगे। पुनः नए आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

      गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने मंदिर खोले जाने को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके जवाब में कोर्ट के यह निर्देश प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने अपने 15 अक्टूबर को मंदिर खोले जाने को लेकर दिए गए आदेशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

      प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा ऑनलाइन पंजीकरण
      बांके बिहारी मंदिर खोलने के संबंध में मथुरा के डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक-दो दिन में मंदिर खोला जाएगा। मंदिर प्रबंधन को गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर 25 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि, प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। हम सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करेंगे।

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