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एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाले कुणाल कामरा क्‍या होंगे अरेस्‍ट? बॉम्‍बे हाईकोर्ट का जानिए अपडेट

Kunal kamra Case: स्‍टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से 16 अप्रैल 2025 को बड़ी राहत मिली है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा से संबंधित केस में सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने कामरा को गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा , जब तक कि उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर कोर्ट अपना फैसला नहीं करती तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

बता दें कोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को तीन घंटे से अधिक समय सुनवाई की। ये मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित है जिसके बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं, और उनके खिलाफ कई एफआईआर और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई।

kunal kamra

कामरा की कानूनी टीम ने एफआईआर को खारिज करने के लिए जोरदार तरीके से तर्क दिया, यह बताते हुए कि आरोप अनुच्छेद 19-ए द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कथित रूप से बदनाम व्यक्ति द्वारा मानहानि की कोई सीधी शिकायत नहीं की गई थी।

इसके बजाय, मानहानि का आरोप सीधे तौर पर शामिल नहीं होने वाले पक्षों की ओर से आया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सहित राजनीतिक हस्तियों ने पहले भी कानूनी नतीजों का सामना किए बिना इसी तरह के आरोप लगाए हैं, जो सार्वजनिक आलोचना के मामले में दोहरे मापदंड का सुझाव देता है।

कामरा की सुरक्षा को लेकर चिंताए जताई

अदालत ने कामरा के जीवन के खतरों को देखते हुए, उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य किए जाने पर सवाल उठाए। वहीं कामरा के बचाव पक्ष द्वारा पुलिस के साथ सहयोग करने की इच्छा के बावजूद, जिसमें समन का तुरंत जवाब देना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की पेशकश करना शामिल है, कामरा की सुरक्षा को लेकर चिंताए जताई।

छवि खराब करने का आरोप लगा है

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने एफआईआर का बचाव करते हुए कहा कि दर्ज की गई शिकायत में किसी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है, इसलिए इन दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है। अभियोक्ता ने बचाव पक्ष के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि इसी तरह के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई न करने के पिछले उदाहरण कामरा के मामले में छूट को उचित नहीं ठहराते हैं।

बयान चेन्नई में दर्ज किया जा सकता है

कानूनी बहस में कामरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर भी बात की गई, जिसमें अदालत ने पूछा कि क्या उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। जबकि सरकारी वकील ने अनुरोध पर सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा का संकेत दिया, कामरा के बयान को रिकॉर्ड करने का तरीका बहस का विषय बन गया। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो कामरा का बयान चेन्नई में दर्ज किया जा सकता है।

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