कौन है ये शख्स? जिसने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे को भेजे गंदे मैसेज और किए कॉल
Maharashtra News: महाराष्ट्र की वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे को गंदे मैसेज और कॉल एक शख्स कर रहा था। जिसकी शिकायत मिलते ही तुरंत साइबर पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर उसे दो दिन की हिरासत में भेज दिया गया है।
बता दें कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे को अश्लील संदेश और कॉल के ज़रिए परेशान किए जाने की घटना ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और भाजपा की दिग्गज नेता और महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के साथ ये हरकत करने वाला शख्स कौन है?

कौन है ये शख्स?
महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को अभद्र संदेश भेजने वाला ये आरोपी एक 25 वर्षीय छात्र है। अमोल काले नाम के इस छात्र को साइबर पुलिस ने पंकजा मुंडे को गंदे मैसेज और कॉल करने के आरोप में अरेस्ट किया है। महाराष्ट्र के बीड जिले के परली का रहने वाला और पुणे में रहने वाले काले ने पूछताछ के दौरान मुंडे को आपत्तिजनक संदेश भेजने की बात स्वीकार की।
किसने की शिकायत?
बता दें भाजपा के राज्य स्तरीय सोशल मीडिया समन्वयक प्रकाश गाडे को इसकी सूचना स्वयं पंकजा मुंडे ने दी थी। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भाजपा के मुंबई कार्यालय में सोशल मीडिया समन्वयक निखिल भामरे को दी। भामरे ने शिकायत दर्ज करवाई और साइबर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।
कैसे साइबर पुलिस की पकड़ में आया यह छात्र?
नोडल साइबर पुलिस ने जांच के बाद पुणे के भोसरी इलाके में काले के मोबाइल फोन से भेज गए मैसेज के स्रोत का पता लगाने के बाद उसे स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता से उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में अधिकारियों ने उसकी सभी डिवाइस को जब्त कर लिया।
साइबर पुलिस ने किया ये खुलासा
अदालत ने काले को दो दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया, साइबर अपराध शाखा के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि काले, एक छात्र, पिछले कुछ दिनों से इस तरह का व्यवहार कर रहा था, पंकजा मुंडे के साथ अपने मैसेज और कॉल में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था।
किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस?
गिरफ्तारी के बाद साइबर पुलिस ने काले पर आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराकी धारा 78 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गंदे मैसेज और ऐसे कॉल करने पर क्या मिलती है सजा?
यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के प्रति अश्लील हरकत या शब्दों का प्रयोग करता हैया कोई ऐसी हरकत करता है जिससे महिला की गरिमा भंग हो, तो यह अपराध माना जाता है। तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
कहां दर्ज करें शिकायत?
यदि कोई अश्लील कॉल या मैसेज लगातार किया जाता है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस संबंधित व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।
-
Khamenei Last Photo: मौत से चंद मिनट पहले क्या कर रहे थे खामनेई? मिसाइल अटैक से पहले की तस्वीर आई सामने -
38 साल की फेमस एक्ट्रेस को नहीं मिल रहा काम, बेच रहीं 'ऐसी' Photos-Videos, Ex-विधायक की बेटी का हुआ ऐसा हाल -
Uttar Pradesh Petrol-Diesel Price: Excise Duty कटौती से आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या? 60 शहरों की रेट-List -
KBC वाली तहसीलदार गिरफ्तार, कहां और कैसे किया 2.5 करोड़ का घोटाला? अब खाएंगी जेल की हवा -
Lockdown का PM मोदी ने क्या सच में ऐलान किया? संकट में भारत? फिर से घरों में कैद होना होगा?- Fact Check -
साथ की पढ़ाई, साथ बने SDM अब नहीं मिट पा रही 15 किलोमीटर की दूरी! शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिखर गया रिश्ता? -
Kal Ka Mausam: Delhi-Noida में कल तेज बारिश? 20 राज्यों में 48 घंटे आंधी-तूफान, कहां ओलावृष्टि का IMD अलर्ट? -
27 की उम्र में सांसद, अब बालेन सरकार में कानून मंत्री, कौन हैं सोबिता गौतम, क्यों हुईं वायरल? -
'मेरा पानी महंगा है, सबको नहीं मिलेगा', ये क्या बोल गईं Bhumi Pednekar? लोगों ने बनाया ऐसा मजाक -
Gajakesari Yoga on Ram Navami 2026: इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, पैसा-सम्मान सब मिलेगा -
IPS Success Love Story: एसपी कृष्ण ने अंशिका को पहनाई प्यार की 'रिंग', कब है शादी? कहां हुई थी पहली मुलाकात? -
Uttar Pradesh Weather Alert: यूपी में 6 दिन का IMD अलर्ट! 36 जिलों में बारिश-आंधी, Lucknow में कैसा रहेगा मौसम












Click it and Unblock the Notifications