SC ने गणेश उत्सव में ढोल-ताशा समूहों में लोगों की संख्या सीमित करने के एनजीटी के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें एनजीटी ने पुणे में गणपति उत्सव के दौरान ढोल-ताशा समूहों में भाग लेने वालों की संख्या को 30 तक सीमित कर दिया गया था।

यह फैसला पुणे के ढोल-ताशा समूहों की एक याचिका पर गुरुवार दोपहर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जे बी पारडीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए सुनाया।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वकील अमित पाई ने पुणे में ढोल-ताशा के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हुए कहा यह सौ साल से भी अधिक समय से एक परंपरा है, जिसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि एनजीटी का 30 अगस्त का निर्देश इन समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

पीठ ने जारी की नोटिस

पीठ ने राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और ढोल-ताशा समूहों में भाग लेने वालों की संख्या पर एनजीटी के निर्देश पर रोक लगा दी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा "नोटिस जारी करें... अगले दिन की सूची के लंबित होने तक, ढोल-ताशा समूहों में व्यक्तियों की संख्या पर निर्देश संख्या 4 के संचालन पर रोक रहेगी। उन्हें अपना ढोल ताशा करने दें। यह पुणे का दिल है।

एनजीटी का निर्देश

एनजीटी ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ढोल-ताशा-जंज समूह में 30 सदस्य से अधिक न हों। यह उपाय गणपति उत्सव के दौरान शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से था, जो 7 सितंबर को शुरू हुआ और 10-11 दिनों तक मनाया जाता है। ढोल-ताशा समूह महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पारंपरिक त्योहारों का एक अभिन्न अंग हैं।

ढोल-ताशा समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने चल रहे गणपति उत्सव के कारण तात्कालिकता का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की रोक इन समूहों को अस्थायी राहत प्रदान करती है, जिससे उन्हें एनजीटी के प्रतिबंधों का पालन किए बिना अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों को जारी रखने की अनुमति मिलती है।

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