'तुरही बजाता आदमी': सुप्रीम कोर्ट से मिला शरद पवार गुट की NCP को सिंबल, चुनाव आयोग को दिए निर्देश
Sharad Pawar faction NCP Symbol: लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के दल प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी के टूटे दो धड़ों में से शरद पवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी बनाम एनसीपी की चल रही लड़ाई में चुनाव आयोग और अजित पवार को निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग से एनसीपी के शरद पवार गुट- 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' के नाम और 'मैन ब्लोइंग तुरहा' यानी तुरही बजाता आदमी चुनाव चिह्न को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मान्यता देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनसीपी के शरद पवार गुट को दोनों चुनावों के लिए 'एनसीपी-एससीपी' नाम और तुरही बजाता आदमी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।
चुनाव आयोग को दिए कोर्ट ने निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से शरद पवार गुट के लिए 'तुरहा उड़ाता आदमी' चुनाव चिह्न आरक्षित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह चुनाव चिह्न किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में एनसीपी संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है।
चुनाव चिह्न 'घड़ी' पर कही ये बात
वहीं कोर्ट ने अजित पवार गुट से भी यह सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि राकांपा का चुनाव चिह्न 'घड़ी' विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी मीडिया में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपने सभी अभियान विज्ञापनों में यह उल्लेख करने का निर्देश दिया कि 'घड़ी' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है। पिछले हफ्ते जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर अजित पवार खेमे की खिंचाई की थी।
बेंच ने कहा कि, "अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं। आपने उनके साथ ना रहने का निर्णय लिया है। तो उनकी तस्वीर का उपयोग क्यों करें? अब अपनी पहचान के साथ जनता के बीच जाएं।" बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने 6 फरवरी के आदेश में "विधायी बहुमत के परीक्षण" के आधार पर अजित गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी है।












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