Mumbai Kurla Accident: क्या ड्राइवर ने बस को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल किया? पुलिस ने गहन जांच की मांगी परमीशन
Mumbai Kurla Bus Accident: मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार की रात हुई भीषण बस- सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने अदालत में इस मामले के आरोपी इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर की हिरासत की मांग की। इसके साथ ही पुलिस ने अदालत में सवाल उठाया है क्या बस ड्राइवर ने इस दुर्घटना को अंजाम देने के लिए बस को हथियार की इस्तेमाल किया है?
बता दें नगर निगम द्वारा संचालित बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर जिसकी बस से कुर्ला पश्चिम में लोगों के रौंदा और कई वाहनों को टक्कर मारी, उसे पुलिस ने अदालत में मंगलवार को पेश किया था।

पुलिस ने इस मामले की गहन जांच करने के लिए 54 वर्षीय बस ड्राइवर को हिरासत में भेजने की मांग की थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ड्राइवर ने यह जानबूझकर किया था और वाहन को "हथियार" के रूप में इस्तेमाल किया था। मुंबई पुलिस की मांग पर अदालत ने ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ इन धाराओं के तहत दर्ज किया केस
बता दें, नगर निगम द्वारा संचालित बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बस के 54 वर्षीय ड्राइवर संजय मोरे को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया था। ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी गैर इरारतन हत्या और धारा 110 गैर इदारतन हत्या की कोशिश के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है।
राहगीरों को रौंदते हुए आगे बढ़ती गई बस
गौतरलब कि दिल दहला देने वाला ये सड़क हादसा मुंबई के कुर्ला जो भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर सोमवार की रात हुआ। नगर निगम द्वारा संचालित बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बस सड़क पर राहगीरों को रौंदती और वाहनों को टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 200 मीटर तक बस बिना रुके लोगों को रौंदती हुई आंखे बढ़ गई, चंद ही सेकेंड में आंखों के सामने लाशें और घायल नजर आ रहे थे। जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल में पहुंचाया।












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