सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक की तत्काल जमानत याचिका हुई खारिज, कस्टडी 6 मई तक बढ़ाई गई
मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्काल रिहाई की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण में दखल नहीं देंगे। वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है। हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष PMLA अदालत ने NCP नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 6 मई तक बढ़ाई गई है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अदालत की रजिस्ट्री से अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है ताकि संज्ञान की प्रक्रिया हो और आरोपी को शिकायत की एक प्रति दी जा सके।
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