महाराष्ट्र में बदलने जा रहा गाड़ियों से संबंधी ये नियम, पालन नहीं किया तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना!
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों में बड़ा करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो 10 हजार का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में वाहन सुरक्षा संबंधी नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है।
इस नए नियम के तहत महाराष्ट्र में सभी रजिस्टर्ड वाहनों में 31 मार्च, 2025 तक हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल, 2025 से अगर वाहनों में ये हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं नजर आई तो सीधे 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगावने का नियम राज्य भर में लागू होगा। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार 20 मिलियन से अधिक वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। वाहन मालिकों को अपनी मौजूदा नंबर प्लेट को हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) में बदलना होगा। छेड़छाड़-रोधी HSRP से बदलने की लागत वाहन मालिक को ही देनी होगी।
1 अप्रैल से लगेगा 10 हजार का जुर्माना
इस आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड लगाया जाएगा, जिसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना और बिना HSRP वालों के लिए मोटर वाहन विभाग द्वारा वाहन पंजीकरण और पता परिवर्तन जैसी सेवाओं को रोकना शामिल है।
जानें क्या हैं उद्देश्य
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) पहल का उद्देश्य वाहन सुरक्षा को बढ़ाना है, विशेष रूप से चोरी हुए वाहनों की बरामदगी में सहायता करना शामिल है। वाहन मालिकों को सरकार द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा चलाए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने HSRP इंस्टॉलेशन को शेड्यूल करना आवश्यक है, जिसमें वॉक-इन की अनुमति नहीं है।
HSRP लगवाने में कितना आएगा खर्च?
नई गाडि़यों की बुकिंग के 90 दिनों के भीतर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य होगा।। HSRP की कीमतें यात्री वाहनों के लिए 745 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए 450 रुपये निर्धारित की गई हैं।
कहां और कौन लगाएगा HSRP?
वाहन के RTO स्थान के आधार पर HSRP के प्रावधान के लिए तीन एजेंसियों को काम सौंपा गया है। ये एजेंसियां स्थापना से पहले आधिकारिक VAHAN पोर्टल का उपयोग करके वाहन के विवरण को वेरिफाई करेंगी।
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाहनों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज के प्रवक्ता महेश मल्होत्रा ने HSRP के महत्व के बारे में बताया कि सेंट्रल मोटर वाहन नियम 50 का अनुपालन करते हैं, जो किसी भी वाहन की पंजीकरण प्लेट की मोटाई, आकार और फ़ॉन्ट निर्धारित करता है।
HSRP की खासियत?
HSRP की विशेषताओं में वाहन के प्रकार के आधार पर विभिन्न आकारों की प्लेटें शामिल हैं, जो एक विशेष प्रकार के एल्यूमीनियम से बनी हैं, जिनमें परावर्तक रंग हैं जो प्रकाश में दिखाई देते हैं और सीसीटीवी कैमरों द्वारा आसानी से कैप्चर किए जा सकते हैं। ये प्लेटें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदर्शित करती हैं, जिसमें एक यूनिट लेजर नंबर शामिल है जो एक ही वाहन की आगे और पीछे की प्लेटों के लिए अलग है, और अशोक चक्र का एक हॉट-स्टैम्प्ड क्रोमियम-आधारित होलोग्राम है,
इसके अलावा, HSRP का रंग और फ़ॉन्ट व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के बीच अंतर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सफ़ेद, पीले और हरे जैसे रंग रिफ़्लेक्टिव पेंट में लगाए गए हैं जो प्रकाश में चमकते हैं। इन प्लेटों पर नंबर उभरे हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समय के साथ पढ़ने योग्य रहें।
इन नंबरों पर "INDIA" वाली एक सुरक्षात्मक परत भी लगाई जाती है, साथ ही यूनिट लेजर नंबर भी लगाया जाता है, जो हर प्लेट के लिए आकर्षक होता है, जिससे हाई लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नीले रंग में अशोक चक्र के हॉट-स्टैम्प्ड क्रोमियम-आधारित होलोग्राम की उपस्थिति प्रत्येक प्लेट को और अधिक प्रामाणिक बनाती है।












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