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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जेल से रिहा, स्वागत में हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख बुधवार को जेल से एक साल बाद रिहा हो गए। इस दौरान स्वागत के लिए जेल के बाहर हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए।

anil deshmuk

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुधवार को जेल से रिहा हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक आर्थर रोड पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही समर्थकों ने देशमुख को कंधे पर उठा लिया। आर्थर रोड पर उनके स्वागत में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि पूरी सड़क जाम हो गई।

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    प्रवर्तन निदेशालय ने 2021 में किया था गिरफ्तार
    72 वर्षीय अनिल देशमुख को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया था। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद सीबीआई ने देशमुख की जमानत याचिका का विरोध किया था। अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया था देशमुख राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।

    इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक से किया था इनकार
    मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आरोपी बनाए गए मामले को लेकर देशमुख ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है ... उच्च न्यायालय ने देखा है कि मुझे एक झूठे मामले में फंसाया गया था। इधर उनके जेल से रिहा होने पर अजीत पवार सहित एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया है।

    महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने जेल के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि हम देशमुख की रिहाई से खुश हैं। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी कई दिनों से जेल में थे। अदालत जो भी फैसला करती है, सभी को उसका पालन करना होता है। पवार ने कहा कि हम देशमुख को ग्रेटर मुंबई क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति के साथ अदालत से अनुरोध करेंगे और हमें उम्मीद है कि अदालत इसे मंजूर करेगी। वहीं, परम बीर सिंह ने अदालत में पेश एक हलफनामे में कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप अफवाह पर आधारित थे। उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला है।

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