OPS: 'केवल एक मिशन, बहाल करें पुरानी पेंशन', हड़ताल पर गए महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की मांग, VIDEO
सरकारी कर्मचारियों के धऱने पर चले जाने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभाग के कर्मचारियों के जाने से सेवाएं रुक गई हैं। जिससे परेशानी बढ़ गई है।

Old Pension Scheme: महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी अपना काम छोड़कर मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल में सफाई कर्मचारी से लेकर शिक्षकों तक शामिल हो गए हैं। वहीं, अस्पताल के भी कर्मचारी और अन्य सरकारी स्टाफ भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। खास बात यह है कि अभी महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं का पेपर चल रहा है, इसी बीच लाखों सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारी "केवल एक मिशन, पुरानी पेंशन बहाल करें" के नारे लगा रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए पूरे देश में आवाज उठने लगी है। हालांकि, कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला भी किया है। इसी को लेकर महाराष्ट्र में भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ओपीएस को एनडीए सरकार ने 2003 में 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था।
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बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा ग्रुप को पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए एक बार फिर विकल्प दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, एक प्रमुख कदम के रूप में योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प के तहत वे कर्मचारी, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किया गया था, वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और अदालतों के फैसलों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। आदेश में कहा गया है कि, अब यह निर्णय लिया गया है कि, उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है।
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