महाराष्‍ट्र की शिंदे सरकार के इस फैसले की मुंबई होई कोर्ट ने की जमकर प्रशंसा, जानें क्‍या है मामला

महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने जमकर तारीफ की। महाराष्‍ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने कहा था कि वास्तविक मानवीय पीड़ाएं हैं। हमेशा एक अपवाद होता है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में बंधक बनाए गए नागरिकों को आंतकियों से छुड़ाते हएु शहीद हुए सेना के मेजर अनुज सूद के परिवार को वित्तीय लाभ देने का महाराष्‍ट्र सरकार ने फैसला सुनाया था। जिसकी जानकारी शिंदे सरकार ने कोर्ट जब हाईकोर्ट को दी तो कोर्ट की पीठ ने जमकर प्रशंसा की।

CM Eknath Shinde

शहीद की पत्‍नी ने की थी मांग

बता दें शहीद अनुज सूद की पत्‍नी आकृति सूद ने 2019 और 2020 के दो सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय लाभ प्राप्‍त करने के लिए होई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2020 को मेजर सूद बंधक बनाए गए नागरिकों को आतंकियों से छुड़ाते हुए शहीद हुए थे।

महाराष्‍ट्र की ठाकरे सरकार ने कर दिया था इनकार
मराणोपरांत शौर्य चक्र से सम्‍मानित शहीद मेजर सूद के परिवार को महाराष्‍ट्र की तत्‍कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने वित्‍तीय लाभ और भत्‍ता देने से इनकार कर दिया था।

26 अगस्त, 2020 को महाराष्‍ट्र सरकार ने कहा था कि शहीद मेजर सूद का परिवार इस लाभ को प्राप्‍त करने के लिए पात्र नहीं है क्‍योंकि ये प्रस्‍ताव केवल महाराष्‍ट्र में पैदा हुए लोगों के लिए है या फिर वो 15 साल से लगातार महाराष्‍ट्र में रह रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ शहीद मेजर सूद की पत्‍नी ने कोर्ट में वित्‍तीय लाभ के लिए गुहार लगाई थी।

कोर्ट ने दिया था ये निर्देश

मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने शहीद मेजर सूद के मामले को विशेष और असाधारण मानते हुए वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया था इसके साथ ही कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती हैं तो कोर्ट विशेष आदेश जारी करेगा।

शिंदे सरकार ने शहीद की पत्‍नी के हक में लिया बड़ा फैसला

वहीं अब महाराष्‍ट्र की शिंदे सरकार ने शहीद की पत्‍नी को ये सहायता देने का फैसला अप्रैल में सुनाया। जिसकी जानकारी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मुंबई हाईकोर्ट की पीठ को दी थी। उन्‍होंने बताया कि सरकार ने इसे विशेष मामला मानते हुए शहीद हुए मेजर सूद के परिवार को वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है।

पत्‍नी ही नहीं पूरे परिवार की शिंदे सरकार करेगी आर्थिक सहायता

शहीद की पत्‍नी आकृति को महाराष्‍ट्र सरकार करोड़ रुपये आकृति को 60 लाख रुपये और सूद के पिता को 40 लाख रुपये) और 9,000 रुपये मासिक भुगतान देने का निर्णय लिया।

शिंदे सरकार की तारीफ करते हुए कोर्ट ने क्‍या कहा?

कोर्ट ने इस फैसले के लिए महाराष्‍ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा ये वास्तविक मानवीय पीड़ाएं हैं। हमेशा एक अपवाद होता है यह एक विशेष मामला है ।हम याचिकाकर्ता के मामले को विशेष मामला मानने और लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख की बहुत सराहना करते हैं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+