परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करेगी CBI, महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। अब पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के मामलों की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सीबीआई को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड एक हफ्ते के भीतर सौंपने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के निलंबन में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि परम बीर सिंह एक व्हिसल ब्लोअर है या इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति निर्दोष है। इस अदालत के सामने पेश किया गया व्यक्ति जांच का पात्र है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एम एम सुंदरेश की बेंच ने परमबीर सिंह की याचिका पर आदेश देते हुए यह भी कहा है कि फिलहाल परमबीर का निलंबन बरकरार रहेगा। उनके खिलाफ अगर भविष्य में कोई और एफआईआर दर्ज होती है, तो वह भी सीबीआई को ट्रांसफर होगी।
आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे गए जो साबित कर सकें कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है. इस तरह के सिर्फ आरोप लगाए गए हैं।
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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने कहा कि हर मामला सीबीआई के पास जाए कोर्ट इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी पर बेवजह बोझ क्यों डाला जाए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जो हो रहा है उससे ज्यादा संदिग्ध क्या हो सकता है।