'साउथ मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में ना दी जाए जानवरों की कुर्बानी', बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश
पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा। इससे पहले बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बकरे की कुर्बानी से जुड़ा एक मामला पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने साउथ मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में बिना इजाजत बकरे की कुर्बानी पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ये सुनिश्चित करे कि बकरीद के त्योहार पर साउथ मुंबई की आवासीय कॉलोनी में जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए। नैथानी हाइट्स सोसायटी में कुर्बानी तभी दी जा सकती है, जब बीएससी द्वारा उसे लाइसेंस दिया गया हो।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नगर निगम ने उस जगह पर जानवरों को काटने का लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो उस जगह पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।
किसने डाली थी याचिका?
दरअसल सोसाइटी के निवासी हरेश जैन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। जिसमें कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की गई। इस पर बीएमसी के वकील ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया जा सकता। नगर निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और अगर कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
पीठ ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि ये कदम सही है। अगर जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र पुलिस नगर निगम के अधिकारियों को उचित सहायता प्रदान करेगी।
सोसाइटी में हुआ था बवाल
एक दिन पहले मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित JP इंफ्रा सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर बवाल हुआ था। वहां पर एक मुस्लिम परिवार अपने घर बकरा लेकर आया था। आसपास के लोगों को लगा कि वो सोसाइटी में उसकी कुर्बानी देंगे। ऐसे में उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।
मामले की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। साथ ही 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने सबको शांत करवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि नियम का उल्लंघन करके कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी सिर्फ वहां पर ही दी जा सकती है, जहां पर नगर निगम ने मंजूरी दी है।












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