बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक भेजा ED की कस्टडी में, विशेष अदालत का फैसला रद्द
मुंबई, नवंबर 07। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत मिली है। दरअसल, शनिवार को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है।
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1 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे अनिल देशमुख
आपको बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख 1 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। करीब 12 घंटे तक उनसे पहले तो ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई थी। उसके बाद CBI के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को अनिल देशमुख की PMLA कोर्ट के समक्ष पेशी हुई थी, जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के आदेश देने के आरोप लगे हैं। पिछले 24 घंटे से देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे।
ये आरोप लगे थे अनिल देशमुख पर
आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जबरन वसूली के आदेश देने के आरोप लगाए थे। परम बीर सिंह को भी उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था अनिल देशमुख की गलत कामों में शामिल थे। उन्होंने ही मुंबई पुलिस के एक अन्य निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने शहर के बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये वसूल करने का आदेश दिया था।
अप्रैल में अनिल देशमुख ने दिया था इस्तीफा
हालांकि अनिल देशमुख ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन फिर भी सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अप्रैल में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार इस्तीफा देने के बाद से ही लटक रही थी।












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