INS विक्रांत घोटाला मामले में BJP नेता किरीट सोमैया को राहत, अग्रिम जमानत मिली
मुंबई, 13 अप्रैल: आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए मिले फंड की हेराफेरी करने के मामले में आरोपी महाराष्ट्र भाजपा के नेता किरीट सोमैया को कोर्ट से राहत मिली है। किरीट को गिरफ्तारी से राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले सोमवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी है।

किरीट सोमैया पर साल 2014 में पुराने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए 57 करोड़ रुपए का फंड जुटाने में हेरापेरी करने का आरोप है, जिसमें उनके खिलाफ मामला चल रहा है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमैया लगातार अग्रिम जमानत की कोशिश में लगे थे और फरार बताए गए थे।
महाराष्ट्र गृह विभाग ने हाल ही में कहा था कि किरीट सोमैया और उनके बेटे नील का केस दर्ज होने के बाद से कुछ पता नहीं है। ईओडब्ल्यू की 3 सदस्यीय टीम किरीट सोमैया के ऑफिस और अन्य परिसरों में तलाशी भी ली थी। शिवसेना की ओर से भी लगातार इस मामले को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया जा रहा है।












Click it and Unblock the Notifications