15 नवंबर तक बढ़ी अनिल देशमुख की कस्टडी, बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुनवाई भी टली
नई दिल्ली, 12 नवंबर। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसे शुक्रवार को PMLA कोर्ट ने 15 नवंबर तक कर दिया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

अनिल देशमुख के बेटे की याचिका पर टली सुनवाई
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शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक हिरासत में भेजा था तो क्या ऐसे में ये निचली अदालत इस फैसले में बाध्याकारी है? कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जस्टिस एचएस साथभाई ने अनिल देशमुख की कस्टडी को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई भी 20 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि ये मामला 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने का आदेश देने का है, जिसमें अनिल देशमुख मुख्य आरोपी हैं। दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ये बताया गया था कि अनिल देशमुख ने एक अन्य पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई के पब और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आदेश दिया था। इन आरोपों के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया और फिर देशमुख को गृहमंत्री पद से हटाया गया। वहीं आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह को भी पद से हटाया गया।
परमबीर सिंह पर भी लटकी है तलवार
इस मामले में जांच कर रहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी दिवाली के दो दिन बाद यानि की 6 नवंबर को मिली, जब ईडी की टीम ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में परमबीर सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटर रही है। उन्हें अभी तक 3 गैर जमानती वॉरंट जारी किए जा चुके हैं।












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