शौहर ने सड़क पर खडे़ होकर दिया तीन तलाक, बेगम ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया
Triple Talaq मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ में मुसाद्दिक कुरैशी ने अपनी ससुराल के सामने सड़क पर खड़े होकर पहली पत्नी को तीन बार तलाक...तलाक...तलाक बोलकर छोड़ दिया। पत्नी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद उसे मायके भेजकर पति ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया। मुसाद्दिक कुरैशी जब ससुराल के सामने से निकला तो मायके में रह रही पत्नी ने उसे रोककर दूसरी क्यों कर ली, यह सवाल पूछ लिया था, जिससे गुस्सा होकर पति ने सड़क पर खड़े होकर ही तलाक दे दिया। फिलहाल बेगम ने मुस्लिम विवाह अधिनियम सहित अन्य धाराओं में पुलिस में केस दर्ज कर शौहर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

Sagar के राहतगढ़ थाना ने मिली जानकारी अनुसार राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 11 निवासी मुसाद्दिक कुरैशी का राहतगढ़ में ही मुस्लिम परिवार की लड़की से मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह संपन्न हुआ था। बाद में उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल में मुसाद्दिक सहित सभी ने परेशान करना शुरु कर दिया। पति और सुसराल में आए दिन विवाद और प्रताड़ना के बाद वह मायके आ गई। इस दौरान पति ने बिना कोई सूचना या विधिक रुप से तलाक दिए दूसरा निकाल कर लिया। इधर बीते दिनों जब मुसाद्दिक अपनी पुरानी पत्नी के घर के सामने से गुजर रहा था, तो पत्नी ने देख लिया और उसे रोककर बातचीत करने लगी। इसी दौरान उसने पति से कहा कि मुझे मायके में छोड़कर अपने दूसरी शादी क्यों कर ली, अब मेरा और बच्ची का क्या होगा? इसके बाद मुसाद्दिक ने गुस्से में बोला कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, तू अपने मायके में ही रह। मैं तुझे आज से अभी से छोड़ता हूं। और जोर-जोर से उसे तीन बार तलाक...तलाक...तलाक बोलकर चला गया।
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धमकी देकर गया, रिपोर्ट कराई तो जान से मार दूंगा
मुसाद्दिक कुरैशी ने सड़क पर पत्नी को तीन तलाक देकर धमकी भी दे डाली। पत्नी से बोला कि यदि पुलिस में उसके खिलाफ किसी तरह की शिकायत कराई तो वह उसे जान से मार देगा। जिसके बाद काफी समय तक पत्नी सदमें में और डरी-सहमी रही। बाद में परिजन ने हिम्मत बंधाई तब भाई के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राहतगढ़ थाना पुलिस के अनुसार आरोपी मुसाद्दिक कुरैशी के खिलाफ उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें धारा-4, मुस्लिम विवाह अधिनियम तथा धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।