मप्र में बज उठी नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी, जानिये कब होगा नामांकन और कब आएंगे नतीजे

The battle of urban body elections raged in MP, elections will be held in two phases राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जिसमें चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ बताया गया कि चुनाव ईव्हीएम के माध

भोपाल, 01 जून: मध्यप्रदेश में 1 जून को नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह चुनाव दो चरणों में होंगे, जिसमें पहला चरण 6 जुलाई फिर उसके बाद दूसरा चरण 13 जुलाई रहेंगा। प्रदेश बड़े शहरों भोपाल, इंदौर ग्वालियर और जबलपुर के नगरीय निकाय चुनाव पहले चरण यानि 6 जुलाई को संपन्न होंगे। नतीजे भी दो चरणों में ही घोषित किये जायेंगे। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई फिर दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित होंगे।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जिसमें चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ बताया गया कि चुनाव ईव्हीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश के सभी निकायों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे होगा। प्रदेश की 347 निकायों में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के तीन जिलों अलीराजपुर मंडला और डिंडोरीमें चुनाव नहीं होगा यहां नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। कुल 347 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मप्र में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 298 नगर परिषद् है।

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मप्र नगरीय निकाय चुनाव 2022 से संबंथित महत्वपूर्ण बिंदु

पहला चरण - कुल नगरीय निकाय - 133
नगर-निगम - 11
नगर-पालिका - 36
नगर-परिषद् - 86
कुल मतदान केंद्र - 13148

दूसरा चरण- कुल 214 नगरीय निकाय
नगर निगम - 5
नगर पालिका - 40
नगर परिषद -169
मतदान केंद्र- 6829


• 11 जून को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा।
• 18 जून नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने प्राप्त कर सकेंगे।
• 22 जून तक नाम वापसी की तारीख।
• इंदौर-भोपाल में हर वार्ड में 5-5 ईवीएम रिजर्व रखेंगे।
• नोटा का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा।
• निर्वाचन के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कीं।
• नगर निगम के महापौर सीधे जनता चुनेगी।
• नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे।
• झूठा शपथ पत्र देने पर केस दर्ज होगा।
• सभा-रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
• सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान।
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