दहेज हत्या के मामले में दमोह के शाहरुख खान को आजीवन कारावास की सजा
दहेज हत्या के आरोप में दमोह के शाहरुख खान की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। दमोह जिले की एडीजे कोर्ट ने पत्नी को जलाकर मारने के आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Madhya Pradesh दमोह की एडीजे कोर्ट हटा ने यहां के शाहरुख खान को पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मामला करीब तीन साल पुराना है। शाहरुख ने महज 5 लाख रुपए दहेज को लेकर पत्नी पर केरोसिन डालकर जला दिया था।
मामले में एडीजे दृतीय हटा जिला दमोह न्यायालय के न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या के इस मामले में शाहरुख खान को सजा सुनाई। घटना अनुसार दिनांक 04.02.2019 को सुबह करीब 10 बजे हिनौता कलॉ थाना गैसाबाद में मृतिका नाजरा बी के रहवासी मकान में 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसको तंग करने एवं परेशान करके मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी पति आरोपी शाहरुख खान एवं उसके परिजन द्वारा कारित की गई। उक्त घटना का थाना गैसाबाद में आरोपीगण के विरुद्व धारा 302,304बी, 498ए भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
उमा भारती ने चौरा कबीर आश्रम के अंधेरे के बहाने BJP पर ही साधा निशाना
अलग-अलग
धाराओं
में
तीन
अलग-अलग
सजाएं
court
में
प्रस्तुत
प्रकरण
व
साक्ष्य
के
दौरान
मृतिका
के
परिजनों
के
बयान
होने
के
बाद
भी
न्यायालय
द्वारा
अभियोजन
द्वारा
प्रस्तुत
साक्ष्य
एवं
तर्कों
के
आधार
पर
आरोपी
शाहरुख
खान
को
धारा
302
भादवि
में
आजीवन
कारावास
एवं
10
हजार
रुपए
का
अर्थदंड
से,
धारा-304बी
भादवि
में
8
वर्ष
का
सश्रम
कारावास,
धारा-
498ए
भादवि
में
2
वर्ष
का
सश्रम
कारावास
एवं
1
हजार
रुपए
का
अर्थदंड
एवं
धारा
3/4
दहेज
प्रतिषेध
अधिनियम
में
1
वर्ष
का
कारावास
एवं
2000
रुपए
का
अर्थदंड
से
दण्डित
किया
गया।