एससी/एसटी समुदाय के 9 अगस्त को प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर ग्वालियर में धारा 144 लगी
ग्वालियर। 9 अगस्त को प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ग्वालियर में बुधवार की सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर और डबरा में 13 अगस्त रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध है।

2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर दर्ज हुए आपराधिक मामले वापस लेने की मांग को लेकर 9 अगस्त को एक बार फिर बंद का ऐलान कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में एडिशनल एसपी अमन सिंह राठौर ने सभी सीएसपी, थाना प्रभारी समेत करीब 90 वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला।
यह मार्च थाटीपुर, सिरोल, मुरार, गोला का मंदिर, महाराजपुरा, डीडी नगर, रेलवे स्टेशन, पड़ाव, हजीरा, बहोड़ापुर, लक्ष्मीगंज, गोल पहाड़िया, गुढ़ा, माधौगंज, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार से इंदरगंज होते हुए विश्वविद्यालय क्षेत्र में पहुंचकर समाप्त हुआ। कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि यदि किसी ने भी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
दफ्तर जरूर पहुंचें
कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से कहा कि वे तत्काल आदेश जारी करें कि 8-9 अगस्त को कोई भी व्यक्ति अवकाश न ले। फिर भी यदि कोई दफ्तर नहीं पहुंचा तो उसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी।
हिंसा में नामजद लोगों की निगरानी शुरू
शहर के कुम्हरपुरा, भीम नगर, गौतम नगर, शील नगर, कबीर नगर, पुरानी छावनी, सुरेश नगर समेत करीब 25 बस्तियों में पुलिस गश्त बढ़ गई है। साथ ही 2 अप्रैल की हिंसा में नामजद लोगों व परिवारों पर भी नजर रखी जा रही है।
बंद नहीं होगा इंटरनेट
एसपी नवनीत भसीन के अनुसार 9 अगस्त के बंद की सूचना सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है। इसलिए पुलिस दलित संगठनों से जुड़े लोगों एवं उनके ग्रुपों पर अपडेट होने वाली जानकारियों पर नजर रख रही है। शहर में इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाएगी।












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