एमपी इलेक्शन: प्रत्याशियों को ‘जमानत’ राशि में भी आरक्षण का लाभ, आधी राशि देना होगी
सागर, 10 जून। नगरीय निकाय चुनाव में सदस्यों, वार्ड पार्षदों, अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशियों को नामांकान फॉर्म जमा करते समय प्रतिभूति राशि जमा कराना होगी है। इसके सामान्य बोलचार की भाषा में जमानत राशि कहा जाता है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जातिगत आरक्षण के आधार पर चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि में भी आरक्षण मिलेगा। किसी भी पद के लिए महिला अभ्यर्थी को केवल आधी राशि जमा करना होगी। एससी, एसटी व ओबीसी के लिए भी 50 प्रतिशत का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर चुनाव के दौरान मैदान में किस्मत आजमाने वाले अनारक्षित वर्ग को 100 फीसदी तो आरक्षित वर्ग को 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगी वहीं महिला अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी वर्ग से हों उन्हें आधी राशि देना होगी।
नगरीय निकाय चुनाव 2022 में 11 जून से उम्मीदारी के लिए नामांकन फॉर्म जमा किए जाने हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में पार्षद, महापौर, अध्यक्ष के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है। सागर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शशि मिश्रा ने बताया कि 11 जून से नगरीय निकायों में चुनाव लडने के इच्छुक लोगों के नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। इसमें सभी पदों के लिए अलग-अलग स्तर पर जमानत राशि तय की गई है। यह राशि प्रत्याशी जब अपना नामांकन फॉर्म जमा करने रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा तो वहां नकद जमा कराना होगी, दूसरी स्थिति में फॉर्म जमा करने से पहले उसे चालान के माध्यम से कोषालय या उप कोषालय में राशि जमा कराना होगी।
पार्षदों
के
लिए
प्रतिभूमति
राशि
नगर
परिषद
पार्षद
के
लिए
1000
रुपए,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि।
नगर
पालिका
परिषद
के
लिए
3000
रुपए,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि।
नगरपालिक
निगम
के
मामले
में
5000
रुपए,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि।
निकायों
में
अध्यक्ष
के
लिए
नगर
परिषद्
अध्यक्ष
के
लिए
रुपए
10,000
रुपए,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि।
नगरपालिका
परिषद्
के
अध्यक्ष
के
लिए
15,000
रुपए
की
राश,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि।
महापौर
पद
के
उम्मीदवार
के
लिए
नगरपालिक
निगम
के
महापौर
के
स्थान
के
लिए
20,000
रुपए,
महिला
व
एससी,
एसटी,
ओबीसी
के
लिए
50
प्रतिशत
राशि
जमा
करना
होगी।