कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में अभिभावकों को राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल
जबलपुर। कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर अभिभावक अभी असमंजस में हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में स्कूलें भी बंद रहे हैं। जबकि स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूलना चाह रहे हैं। अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। इतना ही नहीं स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस बढ़ा भी नहीं सकते। लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से ही इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब अंतरिम आदेश दिया है।
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बता दें कि कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलें बंद हो गए थे, मगर स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन क्लास का हवाला देते हुए पूरी फीस वसूलना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर अभिभावकों की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोर्ट ने दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। इस दिन मामले में विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है।