MP News: इन खातों में नहीं आएंगे PM किसान सम्मान निधि के पैसे, क्या है कारण, जानिए
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हितग्राही किसानों को वर्ष में कुल 06 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। मार्च 2025 के उपरांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं होगी, उन किसानों को मार्च 2025 के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कलेक्टर भव्या मित्तल ने खरगोन जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी शीघ्रता से बनवां लें। जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

मार्च 2025 के बाद जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं होगी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को भी निर्देशित किया है कि शेष रह गए किसानों की फार्मर आईडी शीघ्रता से तैयार करें। किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों द्वारा शिविर लगाएं जा रहे हैं। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा इन शिविरों का सतत निरीक्षण कर फार्मर आईडी बनाने के कार्य की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य को सैचुरेट करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पीएम किसान आईडी अनुसार रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। जिससे फार्मर आईडी बनाये जाने के लिए लंबित हितग्राहियों की सूची प्राप्त की जा सकती है। इस कार्यवाही को अभियान के रूप में मार्च 2025 तक पूर्ण करने कहा गया है। ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
19वीं किश्त का वितरण किया गया
उल्लेखनीय है कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को वर्ष में कुल 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त का वितरण 24 फरवरी को किया गया। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही किसानों की जमीन लिंक, आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु इनेवल एवं ई-केवायसी होना जरूरी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभ देने के लिए उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। हितग्राही किसानों की भूमि की जानकारी लिंक करना प्रत्येक हितग्राही के साथ भूमि की जानकारी को लिंक किया जाना है। यह कार्यवाही पटवारियों द्वारा सारा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है अथवा संबंधित तहसीलदार द्वारा और अपात्रता की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन की जा सकती है।
आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग हितग्राही को संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार एवं बैंक खाता डीबीटी हेतु एनेबल करना अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ आधार इनेबल्ड खाता खोलकर कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। हितग्राही किसानों की ई-केवायसी सीएससी केंद्र/पीएम किसान पोर्टल/पीएम किसान ऐप के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जाना है। ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राहियों द्वारा सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से एवं पीएम किसान पोर्टल/पीएम किसान ऐप के माध्यम से आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। उक्त के साथ ही पीएम किसान एप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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