PM Fasal Bima Yojana: किसान इस दिनांक तक करा लें बीमा, फसल बर्बाद होने पर सरकार देगी मुआवजा; जाने प्रोसेस
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा की रबी की फसल के लिए शासन ने अंतिम तारीख तय कर दी है। 31 दिसंबर तक किसानों का फसल बीमा किया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी मौसम 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत जिले के किसान गेहूं सिंचित एवं असिंचित, चना, राई-सरसों एवं मसूर फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं।

बीमा योजना में प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को होने वाले नुकसान में राहत प्रदान की जाती है।
बीमा योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी कृषक, जो भूधारक व बटाईदार हैं, को मिल सकेगा। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे भी बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
बीमा के तहत रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है, जिसके अनुसार कृषक द्वारा बीमा इकाई-2 स्तर गेहूं सिंचित के लिए 669.38 रूपए एवं असिंचित के लिए 528 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देय होगा।
इसी तरह चना फसल के लिए 581.33 रूपए, राई-सरसों के लिए 559.98 रूपये एवं मसूर जिला स्तर के लिए 467.15 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की दर निर्धारित है।
कृषक अपनी सुविधा अनुसार अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी से भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सतना जिले में कुल 2015 सीएससी सेंटर संचालित हैं। जिसमें विकासखण्ड सोहावल में 588, मझगवां में 318, रामपुर बघेलान में 509, नागौद में 357 एवं उचेहरा में 243 कामन सर्विस सेंटर संचालित है।
इसी प्रकार मैहर जिले में कुल 1020 सीएससी सेंटर संचालित है। जिसमें मैहर विकासखण्ड में 448, अमरपाटन में 356 एवं रामनगर में 216 कॉमन सर्विस सेंटर संचालित है। इसके अलावा बीमा अभिकर्ता, कृषक आनलाइन पंजीयन के माध्यम से अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कृषक करवा सकते हैं।












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