व्यापमं घोटाले में पूर्व विधायक पारस सकलेचा का नया खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने CBI और MP सरकार को जारी किया नोटिस
MP News: बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई पूर्व विधायक और इस घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर पारस सकलेचा की याचिका पर सुनवाई के बाद हुई है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह नोटिस जारी किया।

पहली बार जुलाई 2009 में सामने आया था ये घोटाला
व्यापमं घोटाला पहली बार जुलाई 2009 में सामने आया था, जिसके बाद 17 दिसंबर 2009 को एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि, इसके बावजूद 2010 से 2013 के बीच घोटाले की जांच में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पारस सकलेचा ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पारस सकलेचा ने पहले इंदौर हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर 2014 को एसटीएफ को 350 पृष्ठों का आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले की गंभीरता को उजागर किया था।
अब, सुप्रीम कोर्ट में सकलेचा की ओर से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा और ऋतम खरे ने बहस की। कोर्ट ने सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापमं घोटाले की जांच में अब तक की प्रगति और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
यह नोटिस इस बात का संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और अब देखना होगा कि सीबीआई और मप्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।
व्यापमं घोटाले में पारस सकलेचा का नया आवेदन
व्यापमं घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर पारस सकलेचा ने अपने हालिया आवेदन में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने सीबीआई और एसटीएफ द्वारा जांच में हुई गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। सकलेचा के अनुसार, उन्होंने 2014 में एसटीएफ द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के तहत 350 पृष्ठों का आवेदन दिया था, जिसमें व्यापमं की जांच में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।
आवेदन का प्रमुख बिंदु
सकलेचा ने बताया कि उन्होंने 12 जून 2015 को मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ 71 पृष्ठों का लिखित बयान और 240 पृष्ठों के दस्तावेज भी एसटीएफ को दिए। इसके बावजूद, 11 से 13 सितंबर 2019 तक 13 घंटे तक बयान देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, उन्होंने अक्टूबर 2016 में सीबीआई में भी बयान दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका
सकलेचा ने अपने आवेदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी भी थे, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा संचालक, और व्यापम के अध्यक्ष सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि दिसंबर 2009 में शासकीय और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती की जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन निजी महाविद्यालयों की भर्ती की जांच नहीं की गई।
सीबीआई और STF पर गंभीर आरोप
सकलेचा ने आरोप लगाया है कि सीबीआई और एसटीएफ ने जांच में लीपापोती की है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में केवल छोटे लोगों, जैसे कि रैकेटियर, दलाल, और छात्रों को ही आरोपी बनाया गया है, जबकि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया गया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा रैकेट 10 साल तक चलना सरकारी और प्रशासनिक सहयोग के बिना संभव नहीं था।
दस्तावेजों का संकलन
सकलेचा ने लगभग 850 पृष्ठों के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें उन्होंने अपने तथ्यों के प्रमाण के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कोर्ट में यह गुहार लगाई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच कर कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस घोटाले की गहन जांच में रुचि रखती है। अब देखना होगा कि सीबीआई और मप्र सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।
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