MP उपचुनाव: हाईकोर्ट के आदेश के बाद CM शिवराज की सभाएं रद्द, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कोरोना काल में चुनाव प्रचार भी सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि रैली, सभाओं आदि में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगी है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक आदेश दिया, जिसकी वजह से सीएम शिवराज चौहान की कई सभाएं रद्द करनी पड़ी। जिस पर अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज शाडोरा और बराच में मेरी सभाएं थीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिसे रद्द करना पड़ा, इसलिए मैं सभी नागरिकों से क्षमा मांगता हूं। सीएम शिवराज के मुताबिक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके तहत रैलियां या चुनावी सभाएं आयोजित नहीं होंगी। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये गलत है। एक प्रदेश में एक जगह सभा हो सकती है एक जगह नहीं। बिहार में भी रोजाना सभाएं हो रही हैं, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
पहले दिया था ये आदेश
आपको बता दें कि हाईकोर्ट शुरू से ही मध्य प्रदेश की राजनीतिक रैलियां पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर किसी सभा या रैली में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, तो प्रत्याशी और पार्टी के खिलाफ तुरंत FIR हो। इस आदेश की वजह से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर FIR हो चुकी है।












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