MP News: विधायक अकील का आरोप, 35 करोड़ रुपए की शराब को सिर्फ 3 करोड़ रुपए का लेबल लगाकर बेचा रहा

MP Vidhan Sabha News: मध्य प्रदेश में शराब की तस्करी का आरोप लगाते हुए राजधानी भोपाल में उत्तर विधानसभा से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सरकार को जमकर घेरा उन्होंने आरोप लगाया कि 35 करोड रुपए की शराब पर 3 करोड़ का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। सरकार को अरबो रुपए का नुकसान हो रहा है प्रदेश में यह गोरख धंधा चल रहा है।

वही जुरासिक कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में अपने प्रश्न पर मंत्री पटेल से कहा कि क्या राजनीतिक लोग अपराध करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ विधानसभा चुनाव के 5 घंटे पहले यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता है तो उसे क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

MLA Atif allegation liquor worth Rs 35 crore was being sold by labeling it as only Rs 3 crore

पंकज उपाध्याय ने मुरैना जिले के जौरा में दर्ज एक FIR को लेकर यह सवाल किया था। जिस पर मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है। दूसरा पक्ष विधायक के भतीजे का है।

MLA Atif allegation liquor worth Rs 35 crore was being sold by labeling it as only Rs 3 crore

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का बड़ा आरोप

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने प्रश्न करते हुए कहा की धार झाबुआ में अभी शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है उन्होंने यहां पर शराब की तस्करी करने वाली कंपनी का नाम लेते हुए कहा कि धार में 35 करोड़ रुपए की शराब में से सिर्फ 3 करोड़ रुपए की शराब पर लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। बाकी की चोरी की जा रही है सरकार को अर्बन का नुकसान हो रहा है अलीराजपुर से यह तस्करी हो रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अभी मिश्रा ने भी कहा कि पुलिस और आबकारी अफसरों के कारण यह हो रहा है। हर दिन 10 करोड़ रुपए की अवैध शराब बाहर जा रही है। उन्होंने कहा कि एक परमिट पर दो-दो जगह यह कारोबार हो रहा है परमिट को ऑनलाइन कर देना चाहिए। वही उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि तस्करों को बेचे जाने संबंधी कोई भी प्रकरण अब तक प्रकाश में नहीं आया है। वहीं इसी सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह प्रश्न के बाहर की जानकारी पूछ रहे हैं जिस पर आतिफ अकील ने कहा कि उन्होंने प्रश्न में पूछा है, सब पूछा है।

वही विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न पर मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि जिन मामलों में 7 साल से काम की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार उनमें गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं कैलाश विजयवर्गी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। 15 दिन के जांच पूरी हो जाएगी। जांच अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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