MP NEWS: CM कन्या विवाह में अब सामान के बदले मिलेगा 49 हजार का चेक, विभाग ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद कन्या विवाह योजना में संशोधन को लेकर सामाजिक विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि अब योजना में उपहार सामग्री की जगह कन्याओं को एकाउंट पेयी चेक दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी योजना में संशोधन किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या, विधवा और परित्यक्ता को योजना के तहत अब उपहार सामग्री नहीं दी जाएगी। बल्कि सीधे कन्या के खाते में ₹49 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कन्या निकाह योजना में उपहार सामग्री प्रदान करने संबंधी सभी प्रधान निरस्त कर दिए गए है। इसमें अभी तक कन्याओं को ₹11 हजार का एकाउंट पेयी चेक दिया जाता था, लेकिन अब उसके स्थान पर ₹49 हजार का एकाउंट पेयी चेक दिया जाएगा। योजना की शर्ते पहले की तरह रहेगी। योजना में ₹55 हजार प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें ₹6 हजार सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को दिए जाएंगे।
जहां पूर्व में सामग्री खरीदी आदेश जारी, वहां बटेगा उपहार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना अंतर्गत जिन जिला और निकायों में सामग्री खरीदी के आदेश जारी हो चुके हैं। वहां पहले की भांति सामग्री वितरण की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद से कोई भी जिला, निकाय सामग्री के लिए आदेश जारी नहीं करेगा।
गौरतलब है कि इस योजना में उपहार सामग्री की व्यवस्था कराने वाली संस्था घटिया सामग्री का यूज कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा और खरगोन में मिली शिकायतों के बाद इस योजना में संशोधन करने की बात कही थी। जिसके बाद आज सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2006 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में रहने वाली जरूरतमंद और विधवा कन्याओं को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत राज्य की हिंदू-मुस्लिम व अन्य सभी धर्मों की गरीब कन्याओं को विवाह के दौरान ₹56000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
कैसे करें सीएम कन्या विवाह योजना में आवेदन
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए विवाह के 90 दिन पहले आवेदन करना होता है। इसके तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की उम्र 18 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तभी वह इस योजना का फायदा प्राप्त कर सकते है।
- हितग्राहियों की पात्रा की जांच हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- जांच के बाद अपात्र या पात्र दोनों प्रकार का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिन पहले पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होती है। आवेदन करना निशुल्क रहता है।












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