MP हाईकोर्ट ने कहा- कोरोना नियमों का पालन ना करने वालों के साथ मारपीट गलत, होगी कार्रवाई

भोपाल, 28 मई: कोरोना महामारी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस के जवान इसका सख्ती से पालन तो करवा रहे, लेकिन कई जगहों पर बिना मास्क मिलने या नियम तोड़ने पर लोगों की पिटाई भी हो रही है। जिस पर अब हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। साथ ही साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस या अधिकारी उसकी पिटाई कर दें।

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दरअसल पुलिस द्वारा लॉकडाउन में पिटाई का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा था। जिस पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने सुनवाई की। साथ ही पुलिस अधीक्षक इंदौर को निर्देश दिया कि जो भी कर्मी या अधिकारी इस तरह की घटनाओं में लिप्ट पाए जाएं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो। कोर्ट ने माना कि नियमों के पालन के लिए जनता की पिटाई करना किसी तरह से सही नहीं है।

जनहित याचिका दायर करने वाले ओशीन शर्मा के मुताबिक 7 अप्रैल 2021 को इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों ने मास्क नहीं पहनने पर एक ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा था। उस दौरान चालक का बेटा पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद दोनों निलंबित कर दिए गए, लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आरोपी कांस्टेबलों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा याचिका में छिंदवाड़ा समेत कई जगहों पर हुई घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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