अतिथि शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा,एमपी सरकार देगी 50 फीसदी आरक्षण

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश सरकार ने नए साल के मौके पर संविदा शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। लंबे समय से संविदा शिक्षक 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे जिसे सरकार ने मान लिया है।

एमपी शासन ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए शिक्षा भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। शिक्षकों के नए कैडर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। इस नए नियम के बाद से अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दे कि कि इस भर्ती के लिए नियम भी तय किए गए है।

cm mohan

संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम तय किए गए है। इस नियम के अनुसार एमपी राज्य स्कूल शिक्षक सेवा संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ती नहीं हो पाने की सिथती में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

इस नए नियम की शर्त के अनुसार न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होना चाहिए। गौरतलब है कि इसमे 50 प्रतिशत पर संविदा, 10 प्रतिशत पद पर एक्स सर्विसमैन और 6 प्रतिशत पद दिव्यांग के लिए आरक्षित होंगे। इस नियम से बहुत से शिक्षकों को लाभ मिलेगा। लंबे समय से संविदा शिक्षकों की मांग थी कि अतिथि शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाए। अब 25 की जगह 50 फीसदी पद अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+